|| Redeyehack ||
:ic-149:बीत गया जो साल, भूल जाए; बीत गया जो साल, भूल जाए; इस नए साल को गले लगाये! करते है दुआ हम रब से सर झुका के; इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके! नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें!

शनिवार, 21 जनवरी 2012

सुप्रीम कोर्ट स्पेअक एशिया मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट स्पेअक एशिया मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दिया



प्रिय पैसावर्ल्ड दर्शकों,

SAOL मामले में 16 जनवरी, 2012 को इस आलेख में दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पृष्ठ के माध्यम से जाओ. इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश दिया है. और अब सुनवाई 6 फ़रवरी, 2012 को सूचीबद्ध है. आप भी इस लिंक http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/383201131612012p.txt के माध्यम से जाने के लिए जहाँ आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से इस आदेश पढ़ सकते हो सकता है.
हम दिनांक 14 दिसंबर, 2011 में आरबीआई कंपनी कह रही है कि आरबीआई कंपनी पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पैसे में लाने के लिए लिखा है एक ई मेल संचार करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं नहीं है, इसके अलावा आरबीआई किसी भी प्रतिबंध रखा करने के लिए कानून के अनुसार पैनल के लिए किसी भी पैसे का भुगतान.
भारतीय रिजर्व बैंक से यह स्पष्टीकरण के साथ जिस तरह से कंपनी के लिए मंजूरी दे दी है पैनल के लिए पैसे में लाने और अब केवल सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित निकासी हो रही पर निर्भर है. इस ईमेल संचार से हमें विश्वास है कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व बैंक की रिपोर्ट निश्चित रूप से सकारात्मक हो जाएगा किया जा सकता है. और एक बार भारतीय रिजर्व बैंक के एक हलफनामा फाइलें, और अनुसूचित जाति पर आधारित यह आदेश देता है, तो रास्ता साफ हो SAOL panelist के लिए पैसे वितरित करने के लिए और शायद संपूर्ण तरीके से कारोबार एक बार फिर से पुनः आरंभ करेगा.
जीत के इस अंतिम चरण में एकजुट रहने देता है.
गर्व एशियाई जा बोलो! ! !

WP 383/2011 (सी)

आइटम No.9 NO.3 खंड एक्स न्यायालय

आर एस यू पी ई एम ई सी ओ यू आर टी ओ F मैं एन एक और मैं डीकी कार्यवाही रिकॉर्डरिट याचिका (सिविल) सं (ओं). 383 2011

सुलैमान JEMES और ओआरएस. याचिकाकर्ता ()
बनाम
भारत और ओआरएस संघ. प्रतिवादी ()(Appln impleadment, निर्देश, प्रवास और कार्यालय की रिपोर्ट के लिए (ओं) के साथ)

दिनांक: 16/01/2012 इस याचिका पर आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था.

कोरम:माननीय एमआर. न्यायमूर्ति DALVEER भंडारीमाननीय एमआर. जस्टिस दीपक मिश्रा

याचिकाकर्ता के लिए (ओं) श्री मुकुल Rohtagi, वरिष्ठ अभिभाषक.श्री सुशील कुमार Tekriwal, अभिभाषक.सुश्री के.एच. वी. भारती उपाध्याय, अभिभाषक.डॉ. (सुश्री) ममता Tekriwal, अभिभाषक.श्री राजीव कुमार राज, अभिभाषक.
आवेदक के लिए (ओं)आइए में 2 श्री Yashank पी. Adhyaru, वरिष्ठ अभिभाषक.श्री विवेक सिंह, अभिभाषक.श्री राजीव यादव, अभिभाषक.
आइए में 3 श्री Yashank पी. Adhyaru, वरिष्ठ अभिभाषक.श्री आशुतोष झा, अभिभाषक.श्री अमित आनंद तिवारी, अभिभाषकश्री अजय कुमार शर्मा, अभिभाषक.श्री Somesh झा, अभिभाषक.
4 आइए में श्री जितेन्द्र मोहन शर्मा, अभिभाषक.सुश्री अंजलि Bargava, adv.श्री संदीप सिंह, अभिभाषक.श्री समीर सिंह, अभिभाषक.श्री नितिन सिंह, अभिभाषक.
प्रतिवादी (ओं) सुश्री ज्योति सिंह, अभिभाषक के लिए.आरआरएस 3 और 4 श्री विकास मेहता, अभिभाषक के लिए.WP 383/2011 (सी)

सुश्री अदिति भट, अभिभाषक.
आरबीआई श्री कुलदीप एस Parhihar, अभिभाषक के लिए.श्री H.S. परिहार, अभिभाषक.
UOI श्री अभिनव मुखर्जी, अभिभाषक के लिए.सुश्री अनिल कटियार, अभिभाषक.

वकील सुनवाई पर कोर्ट निम्नलिखित बनाया
ओ आर डी आर ई
दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक.
उसके बाद सूची.

[कल्याणी गुप्ता] [ओम प्रकाश]कोर्ट मास्टर न्यायालय मास्टर


PW-Team